पति की आपत्ति के बावजूद महिलाओ को सिजेरियन प्रसव की इजाज़त, चीन में अधिकार देने की तैयारी
गर्भवती महिलाओं को चीन में सिजेरियन प्रसव का अधिकार मिल सकेगा। स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को चीन सिजेरियन प्रसव का अधिकार देगा फिर चाहे महिला के पति इस बात पर आपत्ति ही क्यों ना दर्ज कराएं। इस हफ्ते चीन की संसदीय स्थायी समिति महिला अधिकार व हित संरक्षण कानून संशोधन समेत कई विधेयकों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। यहां आपको बता दें कि साल 1992 यह कानून में पारित हुआ था।
अपनी एक रिपोर्ट में बीजिंग न्यूज ने बताया कि चीन के एक संसदीय अधिकारी ही इतिंग ने कहा है कि पिछले कई सालों से यह कानून मौजूद है मगर अभी तक कुछ पुरानी समस्याएं सुलझ नहीं पाई हैं। चीन का मौजूदा कानून इस संबंध में यह कहता है कि गर्भवती महिलाएं सिर्फ अपने पति की इजाजत मिलने पर ही सिजेरियन प्रसव करवा सकती हैं।
महिलाओं को कहने के लिए तो कानून में एक समान अधिकार मिले हैं। मगर सच्चाई यह है कि शादी करने, करियर चुनने और बच्चा पैदा करने के लिए उनपर परिवार वालों और अन्य लोगो का दबाव रहता है।
साल 2017 में एक महिला की अस्पताल में प्रसव पीड़ा की वजह से मौत हो गई थी। उस समय महिला के पति ने उसे सिजेरियन प्रसव कराने की इजाजत नहीं दी थी। अस्पताल ने उस वक्त कहा था कि यह कानून के अनुसार है। नये कानून में यह कहा गया है कि अगर गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों के बीच प्रसव को लेकर अलग-अलग विचार है तो अस्पताल को महिला के विचार का सम्मान करना होगा।
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