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श्रीलंकाई नागरिक से शादी रचाने के लिए लेनी होगी NOC, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

अगर किसी व्यक्ति को श्रीलंका के नागरिक से शादी करनी है तो उस व्यक्ति को पहले श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय से नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी। सुरक्षा कारणों की वजह से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले की विपक्ष और कई सिविल संगठन विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी, 2022 से यह नया कानून प्रभावी हो जाएगा।

18 अक्टूबर को रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया है। सर्कुलर के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों संग श्रीलंकाई नागरिकों की शादी की वजह से उपजने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह की शादी का रजिस्ट्रेशन विदेशी नागरिक द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा कराया जा सकेगा।

वहीं, विपक्षी नेता सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका के सांसद हर्षा डि सिल्वा ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि, ‘यह किस तरह का भेदभाव है।’ सर्कुलर के अनुसार, सिक्योरिटी क्लियरेंस यह पता करेगा कि विदेशी नागरिक पिछले छह महीनों के दौरान किसी भी प्रकार के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह फैसला स्थानीय नागरिकों को शादी के नाम पर विदेशी नागरिकों द्वारा ठगी से बचाने के साथ ही शादी के बहाने देश में ड्रग तस्करी में हुई बढ़ोतरी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।


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