ड्रोन संचालन के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन ज़ोन स्थलों को मिली मंजूरी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एनपीएनटी यानी नो परमिशन-नो-टेकऑफ़ का अनुपालन करने वाले ड्रोन संचालन को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने यह मंजूरी ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, इसे सुचारू करने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन जोन स्थलों को दी है। स्वीकृत स्थलों पर ग्राउंड लेवल (एजीएल) से 144 फीट ऊपर ड्रोन के उपयोग की अनुमति है। ये पहले से स्वीकृत 66 ग्रीन जोन्स के अलावा हैं। स्वीकृत ग्रीन ज़ोन स्थलों की सूची को डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म पर देखी जा सकती है।
डीजीसीए के अनुसार, एनपीएनटी या नो परमिशन – नो टेक-ऑफ अनुपालन के तहत, प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (नैनो को छोड़कर) को भारत में संचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैध अनुमति प्राप्त करनी होती है।
इस प्रावधान के तहत उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है जोकि दूर से संचालित विमान के लिए राष्ट्रीय मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इन स्वीकृत ग्रीन-ज़ोन में उड़ान भरने के लिए केवल डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से उड़ानों के समय और स्थान की सूचना देनी जरूरी होती है।
ग्रीन ज़ोन स्थलों पर ड्रोन उड़ानें 12 मार्च 2021 से लागू मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 के अनुरूप होंगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक आदेशों/ दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।