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नारदा स्टिंग टेप :कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग टेप मामले में चार टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई द्वारा दाखिल याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को टालने की मांग की है।

दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय टीम नारदा घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी के चार नेताओं की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने वाली है। इससे पहले हुई सुनवाई में आरोपी नेताओं की जमानत पर 2 न्यायाधीशों के बीच में सहमति नहीं बनी। हालांकि, बाद में उन्हें अगले आदेश तक अपने-अपने घरों मे ही नजरबंद रहने के शर्त पर अंतरिम जमानत थी।

गिरफ्तार किए गए नेताओं में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्र, कोलकाता के पूर्व मेयर और पूर्व कैबिनेट मंत्री शोभन चटर्जी शामिल हैं। हालांकि, शोभन चटर्जी अब कोई भी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है। आज सुनवाई करने वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच में जस्टिस अरिजीत बनर्जी, इंद्रप्रसन्न मुखर्जी, सोमेन सेन, एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और हरीश टंडन शामिल है।

हाईकोर्ट के नजरबंदी वाले फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर लौटे। वहीं तीन अन्य मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी का स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण अस्पतालों में इलाज चलने के कारण वे लोग तत्काल घर नहीं लौट सके।