डोमिनिका कोर्ट ने भगोड़ा मेहुल चोकसी को एंटीगुआ जाने की दी इजाजत
पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी को डोमिनिका की अदालत ने जमानत दे दी है। बेल मिलने के बाद भगोड़ा हीरा एंटीगुआ पहुंच गया है। डोमिनिका हाई कोर्ट ने सोमवार को मेहुल चोकसी की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।
याचिका में चोकसी ने एंटीगुआ जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने यह फैसला उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया। बता दें कि डोमनिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में वह 51 दिन तक वहां पर हिरासत में था।
तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर मेहुल चोकसी को डोमिनिका-चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल पुलिस कस्टडी से निकालकर जेल की कस्टडी में भेज दिया गया है। डोमिनिका की हाई कोर्ट ने मेहुल चोकसी को उसके मेडिकल आधार पर इलाज कराने के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी थी।
पिछले महीने जून के आखिरी हफ्ते में कोर्ट ने सुनवाई की थी। हालांकि, चोकसी खराब सेहत की वजह से वह कोर्ट नहीं आया था और अस्पताल से ही सुनवाई में पेश होता रहा है। बता दें कि पीएनबी बैंक घोटाले में नाम उजागर होने के बाद चोकसी भारत छोड़कर एंटीगुआ भाग गया था और वहां से किसी और देश जाने के फिराक में था। लेकिन वह डोमिनिका में गिरफ्तार हो गया। वहीं, भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह हमारे लिए सुनहरा मौका है चौकसी को भारत लाने का क्योंकि अगर वह एंटीगुआ चला जायेगा तो फिर वापस डोमिनिका नहीं लौटेगा।