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“ईदगाह के मैदान में ही होगी गणेश पूजा”, हाईकोर्ट ने सुनाया फ़ैसला

कर्नाटक के हुबली में स्थित ईदगाह में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने का आदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार देर रात को दे दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह साफ़ कर दिया है कि ईदगाह की ज़मीन पर कोई विवाद नहीं है. हलांकि सरकार ने कोर्ट में यह दलील दिया था कि यह ज़मीन विवादित है लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नकार दिया है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगा दिया था.

कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है. मौक़े पर भाड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किया गया है. हुबली-धारवाड़ के सीपी लाभू राम ने कहा है कि गणेश उत्सव के संबंध में विस्तृत व्यवस्था की है और धारवाड़ में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ 1 RAF कंपनी तैनात की है. बता दें, कोर्ट के फ़ैसले के बाद देर रात में ही गणेश प्रतिमा को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दिया गया था. माहौल कि गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी सक्रीय है.

गणेश पूजा समिति के द्वारा कोर्ट के फ़ैसले के बाद मूर्ति स्थापित करने की प्रकिया शुरू कर दिया गया था. रानी चेन्नम्मा मैदान गजानन उत्सव महामंडल के संयोजक के गोवर्धन राव ने कह कि रानी चेन्नम्मा मैदान नगर निगम का है, इसलिए हमने समिति महामंडल की ओर से अनुरोध किया था कि यहां इस गणपति उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए. हम आधे घंटे में गणपति की मूर्ति स्थापित करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि पूजा पारंपरिक तरीके से की जाएगी और हम नगर निगम के निर्देश के अनुसार इस त्योहार को 3 दिनों तक मनाने जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि दिए गए सभी निर्देशों का हम पालन करेंगे.