ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, वैज्ञानिक जाँच की माँग खारिज
ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिन्दू पक्ष के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिला शिवलिंगनुमा पत्थर की वैज्ञानिक शोध के माँग को वाराणसी जिला न्यायालय के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दिया है। जिला न्यायालय ने हिन्दू पक्ष के तथ्यों में दम ना होने के कारण इस माँग को खारिज किया है। बता दें, गौरी श्रृंगार केस में शामिल पाँच में से चार महिलाओं ने कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक जाँच करवाने की माँग किया था। वहीं एक महिला ने वैज्ञानिक जाँच के खिलाफ रहने का फैसला लिया था। उनका मानना था कि इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा।
Gyanvapi Mosque issue: Varanasi Court rejects Hindu side's demand seeking carbon dating and scientific investigation of 'Shivling' in the mosque complex#UttarPradesh pic.twitter.com/UdFFgZz3Bj
— ANI (@ANI) October 14, 2022
हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने इस फैसले के बाद कहा, “न्यायाधीश ने कार्बन डेटिंग की मांग करने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। हम आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय जाने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और हम अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांग है कि कार्बन डेटिंग या फिर किसी और पद्धति से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच हो। वहीं मस्जिद पक्ष ने पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया था। इस मामले में मस्जिद पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा वजूखाना सील रहे, सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हम बस चाहते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चले कि शिवलिंग कितने साल पुराना है। अगर कोर्ट आज सर्वेक्षण के लिए जानकारों की कमेटी बनाएगा तो हमें वो मंज़ूर होगा।
Gyanvapi mosque case | Judge has rejected our demand of seeking carbon dating. We are waiting for the order copy. The option of going to the High Court is available to us and we will place our point before the High Court also: Advocate Madan Mohan Yadav,in Varanasi#Uttarpradesh pic.twitter.com/9NmVqHNBEz
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 14, 2022
बता दें, ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने किये न्यायालय राजी हो गई थी। इसके बाद हिन्दू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई थी। हालांकि न्यायालय के इस निर्णय के बाद हिन्दू पक्ष को जरूर बड़ा झटका लगा है। लेकिन हिन्दू पक्ष अब उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि, ज्ञानवापी परिसर में न्यायालय के द्वारा किया जा रहा सर्वे में वजुखाने में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। जिसके बाद हिन्दू पक्ष के द्वारा ASI से इसकी जाँच करवाने की माँग किया गया था।