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दिवाली से पहले जैकलीन को बड़ी राहत, कोर्ट ने 10 नवंबर तक बढ़ाई अग्रिम जमानत

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 22 अक्टूबर को जैकलीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। हालांकि, अभिनेत्री की अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने का ईडी ने विरोध किया है। दूसरी तरफ कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट और सभी पक्षों से अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

पटियाला हाउस कोर्ट में 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिज की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अभिनेत्री को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान जैकलीन अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ कोर्ट में मौजूद थीं। इससे पहले भी अभिनेत्री जमानत याचिका दायर कर चुकी है, जिसपर 26 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थीं। जैकलीन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था।

शनिवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने अभिनेत्री की अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने का विरोध किया है। ईडी ने जैकलीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जाँच में सहियोग नहीं किया, सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया। इतना ही नहीं एजेंसी ने यह भी कहा कि अभिनेत्री ने भारत छोड़कर भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह एलओसी जारी होने के कारण ऐसा नहीं कर पाईं। बता दें, ईडी ने 17 अगस्त को दाखिल चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को आरोपी बनाया था।