NewsExpress

News Express - Crisp Short Quick News
आधार कार्ड: व्यक्ति की मौत के बाद क्या उसका आधार नंबर कैंसिल हो जाएगा!

आधार कार्ड हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। आधार कार्ड हर जगह, हर काम में इस्तेमाल होता है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने में, बैंको के कामों में, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर आधार से मिलने वाली सुविधाओं या उसकी जरूरत की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार का क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे।

इस सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में देते हुए बताया कि “किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन के मामले पर यूआईडीएआई से सुझाव मांगे थे। ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार लिया जा सके।”

आधार कार्ड को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करने की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार उनके आंकड़ों के संरक्षक हैं। आधार को डिएक्टिवेट करने के लिए रजिस्ट्रार से मृत व्यक्तियों का आधार नंबर लेने का अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन एक बार इन संस्थाओं के बीच आधार नंबर शेयर करने का फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद, रजिस्ट्रार मृतक के आधार नंबर को निष्क्रिय करने के लिए यूआईडीएआई के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। आधार को डीएक्टिवेट करने या फिर इसके डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करने से आधार मालिक की मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।