ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर कोर्ट स्वीकारी याचिका
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के फैसला सुप्रिम कोर्ट पहुँचने के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह के अंदर भी सर्वे करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कि गई थी और इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को अधिकतम चार महीनों में खत्म करने का आदेश भी दिया है।
दरअसल वादी मनीष यादव, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग-अलग एक ही तरह की याचिका दायर करी थी। अब 1 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई कि जाएगी। वहीं, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 21 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है।
इस याचिका में शाही ईदगाह के अन्दर भी वीडियोग्राफी के सर्वे को कराने की मांग कि गई है। इसमें महेंद्र सिंह ने कहा कि ‘उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद में वीड़ियोग्राफी को लेकर 24 फरवरी 2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया था और इसमें कमिश्नर को नियुक्ति करने की मांग भी की गई है।
आपको बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले को निपटाने की याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई थी। इसके साथ हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है और साथ ही यह भी कहा कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड या अन्य पक्ष के लोग सुनवाई में शामिल नहीं होंगो तो आदेश एकपक्षीय जारी कर दिया जाएगा।