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सड़क दुर्घटना के बाद अब नहीं होगी इश्योरेंस क्लेम में देरी, जानें डिटेल्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्‍यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों हेतु समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

इसके अलावा, बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

मोबाइल नंबर होगा जरूरी

मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे। अधिसूचना के अनुसार सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस के जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उन्हें घटनास्थल और दुर्घटना में शामिल वाहन की तस्वीर भी लेनी होगी और दुर्घटना स्थल की पूरी रूपरेखा तैयार करनी होगी।

घायल व्यक्ति की तस्वीर लेना अनिवार्य

इसके अलावा किसी भी तरह की क्षति की स्थिति में जांच अधिकारी को अस्पताल में घायल व्यक्ति की तस्वीर लेनी होगी। अधिसूचना में जांच अधिकारी को चश्मदीदों या दुर्घटना स्थल के पास खड़े लोगों से मौके पर पूछताछ करने के लिए भी कहा गया है। अधिसूचना के अनुसार, जांच अधिकारी दुर्घटना के 48 घंटों के भीतर दावा न्यायाधिकरण को दुर्घटना की सूचना देंगे। इसके लिये वे फॉर्म एक में पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) जमा करेंगे।