ALT News के सह-संस्थापक मो. ज़ुबैर की जमानत याचिका खारिज, मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत

शनिवार को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने ALT News के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मो. जुबैर की जमानत याचिका खारिज दी है। वहीं, दिल्ली पुलिस की मांग के अनुसार उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरसत में भी भेज दिया है। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने मो. ज़ुबेर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया।

इस दौरान पुलिस ने कहा कि हमने मोबाइल फोन जब्त किया है और हार्ड डिस्क भी बरामद किया है. पेशी के दौरन पुलिस ने जुबैर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। वहीं, जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ FIR में आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं।

जानकारी के मुताबिक पता चला है कि आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने की धाराओं के साथ ही विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCR) की धारा-35 को भी FIR में जोड़ा गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की भी करी जा सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेजरपे पेमेंट गेटवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला कि फैक्ट चेकर मो. ज़ुबेर ने कई लेनदेन भी किए हैं, जिसमें फोन और आईपी नंबर भारत से बाहरी देशों बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा सहित कई विदेशों का बताया जा रहा है। इन देशों से ”प्रावदा मीडिया” को जो की ऑल्ट न्यूज़ की पैरेंट कंपनी है, उसके खाते में लगभग 2,31,933/- रुपये प्राप्त हुए हैं।

मो. ज़ुबेर के बेंगलुरु स्थित आवास ली गई तलाशी


बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने गुरुवार दोपहर को ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर (Mohd Zubair) के बेंगलुरु (Bengaluru) स्थित आवास पर लगभग तीन घंटे तक तलाशी ली। पुलिस की टीम ने उनके आवास की पहली मंज़िल और ग्राउंड फ्लोर की तलाशी ली थी और जाते समय दिल्ली पुलिस की टीम को वहां से लैपटॉप बैग मिलने की भी ख़बर सामने आई है।