NewsExpress

News Express - Crisp Short Quick News
आँध्रप्रदेश के सांसद ने लगाया पुलिस पर टॉर्चर का आरोप,  कोर्ट ने दिया मेडिकल जाँच के आदेश

YSR कांग्रेस के नेता रघुराम कृष्णम राजू की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार को झटका देते हुए राजू को सिकंदराबाद के सेना अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन डॉक्टरों के पैनल से राजू की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि उनका अस्पताल में तब तक इलाज होगा जब तक पैनल कहेगी। इसके साथ ही इलाज के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी और मेडिकल जाँच की रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाएगी।

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजू को जांच के लिए सेना के अस्पताल सिकंदराबाद ले जाया जाएगा। इसे न्यायिक हिरासत माना जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट एक न्यायिक अधिकारी को नामित करेगा, जो जांच के दौरान राजू के साथ रहेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भी सुनिश्चित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजू के स्वास्थ्य की जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में दी जाए। जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 21 मई को होगी।

आंध्र प्रदेश के सांसद रघुराम कृष्णम राजू को आंध्र प्रदेश CID ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने 15 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। राजू के खिलाफ विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के आधार पर राज्य सीआईडी द्वारा FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि जातियों और धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए ये हेट स्पीच दी गई थी।