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बंगाल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी आयोजनों पर धारा 144 लागू करने का निर्देश

पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहीं हैं। बंगाल की गद्दी पाने की चाहत में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

इस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उसने सभी जिला अधिकारियों के निर्देश दिया है कि चुनावी रैली में कोरोनावायरस के दिशा निर्देशों पर नजर रखे। साथी उसने अभी निर्देश दिया है कि यदि जिलाधिकारी को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए धारा 144 लागू करने की जरुरत पड़े, तो वह लागू कर सकते हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी आयोजन के दौरान मास्क पहनना आवश्यक है, और सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए है। यह भी निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से कराई जाए।

दरअसल, बंगाल चुनाव का चार चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। और पांचवें चरण का प्रचार जारी है। लेकिन इन चार चरणों में चुनाव प्रचार और रोड शो करोना के दिशा निर्देश को ताक पर रखकर किया गया। लेकिन, अब पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने इस पर कठोर रूख अख्तियार करते हुए कोरोना के गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने का निर्देश जिलाधिकारियों दिया है।

By: Sumit Anand

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