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बड़ी ख़बर: 16 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र सीमा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है।


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कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से 16 साल की उम्र पूरी होने के बाद शादी कर सकती है।


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न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने पठानकोट के एक मुस्लिम दंपति की याचिका पर कार्यवाही करते हुए यह आदेश पारित किया है, दंपति ने सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।


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जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने अपने इस फैसले के पीछे इस्लामिक कानून का हवाला दिया है।