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बड़ी खबर: एनजीओ और निजी कंपनियां भी जारी कर सकेंगी डीएल, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के बदले नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान बना दिया है। सरकार ने नियमो में कुछ बदलाव किए है। जिससे ये निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दे सकेंगे।

मंत्रालय की तरफ से दिशानिर्देशों के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस देने की नई सुविधा के साथ आरटीओ भी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई ये संस्थाएं आरटीओ के साथ लाइसेंस जारी करने की मौजूदा सुविधा देगी। वे मान्यता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि इसके लिए आवेदन करने वाली कानूनी इकाई, यानी वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवी) 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक बुनियादी ढांचा या सुविधाएं होनी चाहिए। उनके पास स्थापना के बाद से एक साफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है, “आवेदक को राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी।”

मंत्रालय ने कहा है कि जब कोई संस्था ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति के लिए आवेदन करती है, तो नामित प्राधिकारी आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरी करेगा। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) जिला परिवहन कार्यालयों (डीटीओ) को सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी।

सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य सरकारों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा।

केंद्र सरकार ऐसे ड्राइविंग केंद्रों को चलाने के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं देगी। संस्थाएं कॉर्पोरेट क्षेत्र से या केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत मदद मांग सकती हैं।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त केंद्रों को ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा जिसमें प्रशिक्षण कैलेंडर, ट्रेनिंग कोर्स स्ट्रक्चर, घंटे और कार्य दिवसों की जानकारी देनी होगी। इस ऑनलाइन पोर्टल में प्रशिक्षण / प्रशिक्षित लोगों की लिस्ट, प्रशिक्षकों की डिटेल्स, ट्रेनिंग के नतीजे, उपलब्ध सुविधाएं, छुट्टियों की सूची, ट्रेनिंग फीस, जैसी कई जानकारी भी होनी चाहिए।