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RSS कार्यकर्ता की हत्याकांड में सीबीआई की जांच जरूरत: केरल हाई कोर्ट

RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में केरल हाई कोर्ट ने CBI जांच की आवश्यकता बताई है। अदालत ने कहा कि इस हत्या कांड के कुछ आरोपियों के ठिकाने राज्य में नही हैं। जस्टिस के हरिपाल ने कहा कि हाल ही में राज्य के पुलिस प्रमुख ने भी मामले को लेकर कुछ चिंताएं जताई थीं और इसलिए सीबीआई भी मामले की जांच कर सकती है। मालूम हो कि पिछले साल नवंबर में पलक्कड़ जिले में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी।

याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि उसकी अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और 18 आरोपियों में से सिर्फ एक को आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसने कहा कि एकमात्र फरार गिरफ्तारी के ठिकाने का पता लगा लिया गया है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट 10 फरवरी को या उससे पहले दायर किए जाने की संभावना है।

CBI के पूछताछ करने में क्या है समस्या?
इस मामले पर न्यायमूर्ति हरिपाल ने कहा कि, “पुलिस जल्दी क्यों करना चाहते हैं? सीबीआई को अपने तरीके से पूछताछ करने दें, भला आपकी समस्या क्या है? आरोपियों के ठिकाने राज्य की सीमाओं के बाहर थे। मुझे लगता है कि यहां कुछ पहलू हैं जिनकी सीबीआई जांच की जरूरत है।” राज्य ने इस पर और वक़्त मांगा है। अदालत अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य को अंतिम रिपोर्ट की कॉपी हाई कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा जाए, ताकि पत्नी अपनी याचिका में संशोधन कर सके।