केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई लताड़, दिल्ली में हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने की बात कही
केंद्र सरकार को एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल, गुरुवार को केंद्र की ओर से दिल्ली में मांग से कम ऑक्सीजन दी गई, जिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की पीठ ने केंद्र से कहा कि आप आदेश को नजरअंदाज कर हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। अगर आपका (केंद्र) ऐसा ही रवैया रहा तो हमें मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
बता दें कि गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने की बात कही थी। केंद्र ने यह भी कहा था कि दिल्ली को 5 मई को उसकी मांग से ज्यादा यानी 700 मीट्रिक टन की जगह 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हर रोज दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था।
Justice Dr. Chandrachud, heading bench of SC said that 700 MT has to be supplied to Delhi on daily basis.
Every single day,700 MT oxygen must be given to Delhi hospitals. We need business&until that order is modified, please comply with our directions: Justice Chandrachud
— ANI (@ANI) May 7, 2021
लेकिन शुक्रवार को दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा मांग से कम ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि “कल से अब तक यानि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 एमटी ऑक्सीजन ही मिली है और 16 मीट्रिक टन ट्रान्जिट में है” । इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “बीते दिन केंद्र की ओर हलफनामा दिया गया है कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है।” उन्होंने साफ तौर से केंद्र को अगले आदेश तक दिल्ली में हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया।
दिल्ली को पहली बार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र भी लिख दिया था। उन्होंने मांग के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर कहा था कि अगर हर रोज दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन मिलती है तो दिल्ली के अस्पतालों में अॉक्सीजन की कमी नहीं होगी।