केंद्र ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्सको बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे), एक संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है, के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।
खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए कि चैनल, अभी चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, मंत्रालय ने “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद (ब्लॉक) करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है।
India's Ministry of Information and Broadcasting orders blocking of Apps, website and social media accounts linked to banned organization Sikhs For Justice: Statement pic.twitter.com/EraVJ86Fey
— Sidhant Sibal (@sidhant) February 22, 2022
बंद (ब्लॉक) किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है।
भारत सरकार देश में समग्र सूचना व्यवस्था को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता व अखंडता को कमजोर करने की ताकत रखने वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है।