मानहानि केस: सभी “मोदी चोर” वाले बयान पर राहुल गांधी ने माफ़ी माँगने से किया इंकार

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक आपराधिक मामले में अपना बचाव करने के लिए आज गुरुवार को सूरत की एक अदालत में पेश हुए। शिकायतकर्ता और BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज इस मामले पर सुनवाई को 10 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई में राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं है।

जानकारी के अनुसार बता दे की 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक अभियान रैली में, राहुल गांधी ने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, उन सभी का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? अपनी शिकायत में, सूरत-पश्चिम के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।

केस दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक के वकील ने बताया, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो सभी मोदी चोर वाले बयान पर माफी मांगते हैं? इस पर राहुल गांधी ने नहीं में जवाब दिया।

“अगर राहुल गांधी इस मामले में दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें दो साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। राहुल गांधी ने इस केस में हमेशा के लिए राहत की अर्जी दी है, जिसकी सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।”