Delhi Corona Guidelines- DDMA ने वैक्सीनेशन को लेकर लागू किए नए दिशा-निर्देश, अब बाजार में नो वैक्सीन-नो एंट्री
देशभर में कोरोना का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में कोविड के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे है। इस सब को देखते हुए आज दिल्ली जिला प्रशासन ने अहम दिशा-निर्देश दिए है।
दिल्ली में सभी को वैक्सीन लेना अब अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए सभी 11 राजस्व जिलों के उप-जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) बाजारों की दूकानों से टीकाकरण कर्मचारियों की सूची जल्द जमा कराने को कहा है। उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई सूची के बाद अब जिन लोगों को पहली खुराक नहीं लगी है उन्हें भी अब टीकाकरण करवाना होगा।
वहीं जिन बाजारों के सभी कर्मचारी, व्यापारी और दुकानदारों को वैक्सीन लग जाएगी उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के ओर से एक उस बाजार को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र में बताया जाएगा कि इस बाजार के सभी पात्र कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ‘पूरी तरह से टीकाकरण बाजार’ का डिस्प्ले बोर्ड बाजारों के प्रवेश और निकासी पर ही होगा।
अब तक सरोजनी नगर बाजार के कुछ दुकानदारों और मॉल के अलावा सलेक्ट सीटी वॉक और साकेत के डीएलएफ मॉल द्वारा ये प्रमाण पत्र ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये ग्राहकों और विक्रेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया गया है। टीकाकरण के संबंध में बाजार संघों को एक निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि दुकानों में आने वाले नए कर्मचारियों को भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना होगा।
दिल्ली जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए विशेष प्रवर्तन दल और मोबाइल टीमों की तैनाती की है। ये दोनों टीम इस संबंध में जागरुकता फैलाएंगी। ये टीम दुकानों पर जाकर इस संबंध में जांच कर रही हैं। मोबाइल टीम द्वारा जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उन्हें पास के टीकाकरण केंद्र पर भेंजकर टीका लगवाया जा रहा है।