दिल्ली : डीडीएमए ने जारी किये नए दिशानिर्देश
दिल्ली : दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों और मौतों में बहुत बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सुधार आने के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से शहर को दोबारा खोल रही है।
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली मेट्रों में यात्रा के मद्देनज़र कई प्रतिबंद्ध लगाए गए थे, लेकिन कम होते मामलों के बाद ये प्रतिबंद्ध हटा दिए गए हैं।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कोरोना वायरस के कारण सात जून से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ट्रेनों का परिचालन कर रही है। अब नए दिशानिर्देशों के अनुसार आम आदमी 26 जुलाई से अगले आदेश तक दिल्ली मेट्रो में उसकी पूरी सीट क्षमता (प्रति डिब्बा करीब 50 व्यक्ति) के साथ यात्रा कर सकते है।
बता दें कि यात्रियों को मेट्रो ट्रेनों के डिब्बों में खड़े होकर यात्रा करने की अब भी कोई अनुमति नहीं दी गयी है।
डीडीएमए की तऱफ से जारी किये गए नए अनलॉक दिशानिर्देश के अनुसार , 26 जुलाई से राजधानी में मेट्रो और सार्वजनिक बसों का परिचालन शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ होगा, जबकि सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता से खोले जा सकेंगे।
कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें केवल कोरोबारी आगंतुक ही शामिल हो सकेंगे, आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है और साथ ही दिल्ली के स्पा को खोलने की भी अनुमति दी गयी है। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर 15 दिन पर आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा।