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दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीने के लिए शराब को लेकर पुरानी नीति वापस लाने का लिया फैसला

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति आने तक अगले 6 महीने के लिए खुदरा शराब बिक्री की पुरानी नीति को वापस लाने का फैसला लिया है.

सरकार का यह फैसला उप-राज्यपाल
वी.के. सक्सेना द्वारा नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सामने आया है. दरअसल, दिल्ली की मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी.

नई आबकारी नीति के मुताबिक, दिल्ली में शराब के सेवन और बिक्री से जुड़े नियम अब इस प्रकार थे-
दिल्ली में शाराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष कर दी गई थी.
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी.
शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रही थी. पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था.
दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं था.
लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे.
किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं थी.
दुकानों में व्यवस्था की गई थी एंट्री और एक्जिट गेट अलग थे. दुकानों के बाहर खाने-पीने की दुकानें नहीं थीं. सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी.
सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर रही थीं.
यही वजह थी कि कई दुकानों ने अपने हिसाब से बड़े-बड़े ऑफर देने शुरू किए जैसे कि एक पर एक फ्री.