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जजों के लिए फाइव स्टार होटल को कोविड सेंटर बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को लताड़ा

राजधानी दिल्ली में जजों के लिए फाइव स्टार होटल में कोविड सेंटर बनाने के केजरीवाल सरकार के फ़ैसले की दिल्ली हाईकोर्ट ने आलोचना की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने दिल्ली सरकार से फाइव स्टार होटल रिजर्व करने के लिए नहीं कहा। ये सब करके क्या दिल्ली सरकार हमें खुश करने की कोशिश कर रही है? कोर्ट ने कहा कि किसी होटल में जजों के लिए कोई विशेष सुविधा वाला कोविड सेंटर ना बनाया जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर आज कहा, हमने कुछ खबरों में सुना है कि हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों के लिए अशोक होटल में एक सौ बेड की इकाई स्थापित करने का कोई अनुरोध किया है। हम बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। ऐसे समय में जब लोग सड़कों पर मर रहे हैं तो क्या हम अपने लिए फाइव स्टार में कमरे मांगेगे? कोर्ट ने कहा कि एक संस्थान को इस तरह की सुविधा देना क्या यह भेदभाव नहीं होगा।

अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन नहीं हैं, ऐसे में इस तरह का आदेश जारी करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। आप बिना सोचे समझे आदेश जारी कर रहे हो। इस तरह के आदेश से न्यायपालिका के बारे में गलत नजरिया बनता है।