सतर्क न हुए तो बढ़ेगी मुश्किल, गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू
देशभर में अलग-अलग शहरों में बीते कुछ दिनों से आ रही हिंसा की घटनाओं के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डीएम ने जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
डीएम राकेश कुमार सिंह ने आदेश दिए हैं कि बिना अनुमति सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहेगी।
गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार गाजियाबाद जनपद में दो महीने के लिए धारा 144 लगी रहेगी।
UP | Section 144 imposed in Ghaziabad district till August 10. Gatherings without permission not allowed. Directions for social media issued. Group admins to inform the administration about rumour-mongers. Usage of loudspeakers not allowed except at religious spaces:DM, Ghaziabad
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022
धारा 144 लागू होने पर लगे प्रतिबंध
– बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
– पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
– बिना अनुमति किसी भी स्थान पर आमसभा आयोजित नहीं होगी।
– आमजन को पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक।
– राजनैतिक दलों के सदस्यों या नेताओं के पोस्टल लेकर चलने अथवा जलाने पर रोक।