दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत, भेजा गया जेल
क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को टूलकिट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। दिशा रवि की पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया था।
बता दे कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि दिशा रवि जवाब देने से कतरा रही है। इसलिए, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। पुलिस का कहना है कि वह 22 फरवरी को दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को एक साथ बिठाकर आमना-सामना कराना चाहती है, लिहाजा पुलिस कस्टडी की जरूरत 22 फरवरी को रहेगी। इसलिए आज पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया जाए. मामले में वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को महाराष्ट्र में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
वहीँ दिशा की याचिका पर शुक्रवार सुबह को सुनवाई हुई। दिशा रवि ने दायर याचिका में कहा था कि अदालत दिल्ली पुलिस को निर्देश दे कि उनके प्राइवेट चैट को किसी तीसरे पक्ष के सामने न पेश किया जाए। वहीँ अदालत से उन्होंने मीडिया को लेकर भी कहा था कि वे मीडिया को आदेश दे कि बिना विश्वसनीय स्रोतों से हो। संपादकीय टीम यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्रसारण में सत्यापित सामग्री हो। चैनल संपादकों को उचित संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा ताकि जांच में बाधा न आए। एक बार चार्जशीट समाप्त हो जाने के बाद, चार्जशीट का कवरेज किसी भी तरह से अंतर्विरोध का कारण नहीं होगा।
ये भी पढे: दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बोले अमित शाह, “अपराधियों की उम्र नहीं देखी जाती”