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चारा घोटाला : 36 लोगो को 3 साल की जेल, लालू यादव को हिरासत में लिया गया

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में दोषी करार दिया गया है। सबूत के अभाव में इस केस में 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है।

राजद प्रमुख प्रसाद के सजा के बिंदु पर अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। लालूद प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के ठीक बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।

अब लालू प्रसाद के वकील ने अदालत में एक आवेदन देकर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह किया है। लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाए रिम्स भेजने का आग्रह किया गया है। इस आवेदन पर आज दो बजे सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, ”सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। हमने दर्खास्त की है लालू यादव की तबियत सही नहीं है, जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि लालू यादव को रिम्स में शिफ्ट किया जाए।

लालू सहित 75 लोगों के खिलाफ डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है। बरी होने वालों में राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं।