1 अक्टूबर से ऑफिस टाइम होगा 12 घंटे का, ओवरटाइम के मिलेंगे पैसे और बढ़ेगा PF, जानिए नए बदलाव

नौकरीपेशा लोगों के लिए अगले महीने अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर से ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून के तहत 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। साथ ही हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। आइए जानते हैं नया लेबर कोड का आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार नए लेबर कोड के नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी में बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक, सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थी लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा। जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।

अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है।संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है।जबकि लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी। रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।