सरकार ने कैश वैन को लेकर जारी की अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैश ले जाने वाले वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की है जिसके तहत इन वाहनों में निर्माण से लेकर पंजीकरण तक की विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 23 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि मोटर वाहन उद्योग मानक के समय समय संशोधित नियमों के साथ न्यूनतम आवश्यकताओं का तब तक पालन करेंगे जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि इससे विशेष प्रयोजन वाले वाहनों के रूप में कैश वैन के निर्माण, श्रेणी अनुमोदन परीक्षण और पंजीकरण में सुविधा होगी।
इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी।
भारतीय बाजार में टाटा से लेकर महिंद्रा और आयशर से लेकर अशोक लीलेंड तक सबके लिए ये बढ़िया खबर है।