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हरियाणा में ‘स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक’ को राज्यपाल का मंजूरी, प्राइवेट नौकरियों में अब स्थानीय लोगों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण

हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाला कानून The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020′ पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। इस कानून को मंजूरी मिलने के साथ ही अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होगी। इसके तहत 50,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाले स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में कोटा का प्रावधान है। हालांकि यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा और हर दो साल में इसमें संसोधन किया जा सकता है।

कानून के मुताबिक, कंपनियों द्वारा इसका पालन नहीं करने पर दस हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही ये जुर्माना दो लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है।

विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म शामिल किया गया है। यह विधेयक योग्य लोगों के नहीं पहुंचने पर योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान देता है। इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा हो या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो।
गौरतलब है कि ‘स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक’ 2020′ पिछले साल विधानसभा से पारित हुआ था।

प्रावधान क्या है?

यह कानून 10 से ज्यादा कर्मिचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा और उन कंपनियों को 50 हजार से कम वेतन वाले पदों की जानकारी सरकार के विशेष पोर्टल पर देनी होगी।

हालांकि, यह कानून नई नौकरियों और खाली पदों पर ही लागू होगा। पुराने लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वहीं इस कानून की पालन कराने वाले अधिकारी के खिलाफ नियोक्ता सरकार से ही शिकायत कर सकता है, कोर्ट से नहीं।