ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
ज्ञानवापी मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज उसे लेकर कोई ना कोई बात सामने आ ही जाती है। ऐसे में आज ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी तरह का आदेश न सुनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से कल सुनवाई का अनुरोध किया,तो वहीं यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि हम कल सुन सकते हैं, लेकिन कल पहले ही 50 मामले लगे हैं। मुझे अपने साथी जजों से बात करने दीजिए। इसके बाद कोर्ट ने कल मामले पर सुनवाई का फैसला लिया गया है।
बता दें कि इससे पहले ये खबर आ रही थी कि ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश की गई है। कोर्ट कमिश्नर ने 3 दिनों के सर्वे के बाद 70 पेजों की रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन अब कल मामले पर सुनवाई का फैसला लिया गया है।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिनों तक चले सर्वे में खींची गईं करीब 1500 तस्वीरों और 12 घंटे की वीडियोग्राफी में ज्ञानवापी की पूरी हकीकत दर्ज हुई है। ये तस्वीरें ज्ञानवापी के हर उस हिस्से की हैं, जहां अदालत की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की कार्यवाही की। तस्वीरों और सर्वे में हुई नाप-जोख और उसके आधार पर बने नक्शे के साथ स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह गुरुवार को सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में विस्तृत सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि तस्वीरें और वीडियो उनके दावे को मजबूत करेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कहीं कुछ भी नहीं मिला है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में 6 मई को और उसके बाद 14 से 16 मई तक चली कमीशन की कार्यवाही की शुरुआत मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहरी तरफ से हुई थी। पहले दिन चार घंटे में ही 50 फीसदी कार्यवाही पूरी हुई, लेकिन बाकी पूरी करने में और तीन दिन लग गए। सर्वे की कार्यवाही के दौरान कमिशन टीम परिसर के कोने-कोने से रूबरू हुई। इसमें मस्जिद के नीचे के चार तहखानों, मस्जिद के ऊपरी हिस्से, गुंबद आदि का सर्वे हुआ।