हाफिज सईद का बेटा ‘आतंकी’ करार, केंद्र सरकार
26/11 मुंबई आतंकी हमले में शनिवार को सरकार ने एक अहम फैसला लिया। इस फैसले में हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का बेठा हाफिज ताल्हा सईद को कैन्द्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय ने आतंकी करार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 46 वर्षीय हाफिज ताल्हा सईद भारत में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए 26/11 मुम्बई हमलों के लिए की गई प्लानिंग, फंडिंग व रिक्रूटमेंट जैसी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही यह पाकिस्तान में मौजूद विभिन्न LeT सेंटरों का भी दौरा करता रहता है।
मामले में मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटफिकेशन में कहा गया, “केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज ताल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधयों (रोकथाम) कानून 1967 के तहत आतंकी करार दिया जाना चाहिए।“
26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के पीछे हाफिज सईद का ही हाथ था जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। कुछ साल पहले इसी कानून के तहत उसे आतंकी घोषित कर दिया गया था। फिलहाल वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पाकिस्तान में कैद की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान से बार बार भारत की ओर से उसकी हिरासत की मांगी कि जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने उसे भारत को कस्टडी में देने से मना कर रहा है। 26/11 हमलों के अलावा भारत में विशेषकर जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार हमलों के लिए भी LeT जिम्मेवार है। इन हमलों में सैंकड़ों नागरिकों व सुरक्षाबलों की जान जा चुकी है।