NewsExpress

News Express - Crisp Short Quick News
अनिवार्य हुई सोने की हॉलमार्किंग, फ़िलहाल 256 ज़िलों में शुरू हुआ नियम

सोने के आभूषणों की बिक्री में होने वाली ठगी को रोकने और इसे मानकीकृत करने के उद्देश्य से देश में आज से एक नई शुरुआत हो गई है.

16 जून, 2021 से भारत में स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था प्रभावी हो गई है. हालांकि इस व्यवस्था को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसकी शुरुआत सरकार ने 256 जिलों से की है.

हॉलमार्किंग मूल्यवान धातुओं की शुद्धता का प्रमाणपत्र है. आज से पहले यह व्यवस्था स्वैच्छिक रखी गयी थी. उल्लेखनीय है कि सरकार ने साल 2019 में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर 15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किये जाने की घोषणा की थी.

लेकिन बाद में इस समय सीमा को चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन जौहरियों द्वारा महामारी के कारण समयसीमा को फिर से आगे बढ़ाये जाने के अनुरोध के बाद इसे 15 जून, 2021 कर दिया गया.

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ बैठक में इस बारे में निर्णय किया गया. बैठक के बाद पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा, ‘हमारी सरकार का ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि प्रदान करने का निरंतर प्रयास रहा है.

इसी कड़ी में 16 जून, 2021 से 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है. अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.’