पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुनवाई जारी
कल यानी रविवार को नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और केबिनेट को भंग करने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। इसी दौरान राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 224-ए (ए) के तहत इमरान खान केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में बने रहेंगे।
चीफ जस्टिस बंदियाल ने कल कहा था कि पीएम हो या राष्ट्रपति सभी के आदेशों पर कोर्ट विचार करेगा। इस मामले में विपक्ष ने भी कल ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पाकिस्तान के अखबार डान ने कानूनी जानकारों के हवाले से कहा है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक नेशनल असेंबली की स्थिति स्थिर ही रहेगी।
नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि विदेशी ताकतों को इस बात का हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में इस तरह की हरकत विपक्ष के साथ मिलकर करें। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है।
डिप्टी स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। देश में दुबारा से चुनाव कि बात कही गई थी। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है। नेशनल असेंबली के बाहर कमांडो तैनात किए गए। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक-चौबंद।