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राणा दंपत्ति की याचिका पर मुंबई कोर्ट में सुनवाई होगी आज

आज (सोमवार) को मुंबई सत्र न्यायालय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के मामले को लेकर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। पुलिस ने राणा दंपति के उपर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की है, साथ ही उनके उपर धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। इसके अलावा उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप है।

राणा दंपत्ति ने अदालत में सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया कि केवल अपराध करने के इरादे से दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि “मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का आह्वान करने से धार्मिक तनाव बढ़ सकता था, लेकिन मातोश्री के बाहर इसका जाप करने का आह्वान करने से कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं होता।”

इसके साथ ही राणा दंपत्ति की तरफ के वकील पोंडा ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देश के किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और राणा दंपत्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो देशद्रोह के बराबर हो। “एक नागरिक को तब तक सरकार की आलोचना करने का अधिकार है जब तक कि वह हिंसा को उकसाता नहीं है। यह कहकर कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूं, हिंसा को बढ़ावा नहीं है।

आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ दर्ज 6 मामलों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है। राणा दंपत्ति के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला महिला जेल में और उनके विधायक पति तलोजा जेल में बंद हैं। राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था।