बीरभूम हिंसा मामले में हाई कोर्ट सख्त, कल 2 बजे तक रिपोर्ट दे राज्य सरकार; नष्ट न होने पाएं कोई भी सबूत

ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के अंदर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि मौके पर से सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। इस घटना में कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी।

बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीरभूम हिंसा मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रामपुरहाट इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आगजनी की घटना के दृश्य से दिल्ली की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक टीम नमूने एकत्र करने के लिए भेजी जाएगी।

हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि किसी भी सबूत को नष्ट न होने दें। राज्य के डीजीपी और जिला अदालत को हर गवाहों और ग्रामीण की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई पोस्टमार्टम लंबित है, तो उसकी वीडियो बनानी होगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने इससे पहले सुनवाई के दौरान इस केस की जांच लेने की बात भी कही थी। कोर्ट को नेशनल एजेंसी ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय आदेश देता है तो वो इस मामले की जांच को ले सकते हैं।