हिमाचल कैबिनेट निर्णय: 22 अगस्त तक स्कूल बंद, बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
कोरोना के मामले कम होने पर सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया था मगर उसके नौ दिन बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले स्कूलों को 22 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है।
हालांकि, स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शिक्षण संस्थानों से काम करना जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार रात शिमला में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और आर-फैक्टर 1 से अधिक है। आर-फैक्टर संख्या यह बताती है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है।
कैबिनेट ने 13 अगस्त से राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण प्रमाण पत्र या 72 घंटे से अधिक पुरानी आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट जो 24 घंटे से अधिक पुरानी न हो, का निर्णय लिया है।
अंतर-राज्यीय सार्वजनिक परिवहन बसों को 50प्रतिशत बैठने की कैपेसिटी पर चलाने की इजाजत होगी। केवल उन यात्रियों को ही बसों में चढ़ने की अनुमति होगी, जिनके पास वैक्सीन प्रमाण पत्र या कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट हो।