Karnataka Hijab Row: धार्मिक पहनावे पर सोमवार तक कॉलेज में लगी रोक, फिर होगी 14 फरवरी को सुनवाई
कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। इसका मतलब लड़कियां सोमवार तक हिजाब पहनकर क्लास नहीं आएंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (14 फरवरी) तक स्कूल-कॉलेजों समेत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है। जबकि इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार यानी 14 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे फिर से होगा
वहीं, हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच सुनवाई कर रही है। बता दें कि, 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज को हिजाब विवाद को लेकर बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देगा। फिलहाल इस मामले पर फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पहनावे पर लगाई रोक लगा दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले के अगले सुनवाई तक ऐसी धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने को कहा है। उनका कहना है कि इस मामले पर शांति बहाल होनी चाहिए।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हिजाब विवाद पर सभी से शांति बनाए रखने की अपील की
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नेताओं सहित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे कॉलेज में हिजाब पहन कर आने के मुद्दे पर लोगों को भड़काने वाले बयान न दें और शांति बनाए रखें। इस मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करेगी। बता दें, बोम्मई आज शिक्षा और गृह विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में सौहार्दपूर्ण माहौल बहाल करने और अनुशासन कायम रखने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की जाएगी।