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लखीमपुर कांड: अभी जेल में ही कटेंगे आशीष मिश्रा के दिन, जमानत पर अब 6 को होगी सुनवाई

लखीमपुर खीरी में चार किसानों को अपनी एसयूवी से कुचल दिए जाने के मामले में नौ अक्‍टूबर को गिरफ्तार किए गए केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होंगे। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई के लिए छह जनवरी को अगली तारीख तय की है।

गौरतलब है कि पिछले 3 अक्‍टूबर को एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार से कुचल दिया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार, ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ता की जान गई। लखीमपुर हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित कुल आठ लोग मारे गए थे। किसानों को कुचलने वाली एसयूवी के काफिले में कुल तीन कारें थीं। पता चला कि इनमें से एक कार गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की थी। इसके पहले 29 नवंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एस.पवार ने राज्य सरकार को 10 दिन में काउंटर ऐफीडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। आशीष की जमानत इसके पहले सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में भी आशीष को राहत नहीं मिली। आशीष की जमानत याचिका पर न्‍यायमूर्ति करुणेश सिंह ने सुनवाई की।

इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री आशीष समेत कुल 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। उन सभी के खिलाफ हत्‍या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठित किया है। एसआईटी ने मंत्री के बेटे समेत 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी। सभी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय से आशीष समेत सभी 13 आरोपी जेल में हैं।