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बड़ी ख़बर: कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और उनके गिरफ्तार होने का कारण कुछ और नहीं बल्कि मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर हटाने के मामले को लेकर राज्‍य की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने का मामला है।

दरअसल 6 अप्रैल को शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत वारंट जारी किया था। हालांकि इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी पर अमल नहीं किया है।

पूरी जानकारी के लिए बता दें कि मनसे कार्यकर्ताओं ने 2008 में परली में राज्य परिवहन निगम यानि (एसटी) की बसों पर पथराव किया था। तब रेलवे में प्रांतीय युवाओं की भर्ती के मामले में राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्‍य में कई स्‍थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था कई एसटी बस को भी निशाना बनाया था। इस मामले में एफआइआर दर्ज गई थी, जिसको लेकर राज ठाकरे से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता था। लेकिन राज ठाकरे एक बार भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। कई तारीखों पर अनुपस्थित होने के बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।