स्वपन दास गुप्ता की उम्मदीवारी पर सवाल, महुआ मोइत्रा ने किया अयोग्य शाबित करने की मांग
बंगाल चुनाव से पहले गतिरोध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बंगाल के तारकेश्वर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार स्वपन दासगुप्ता की राज्यसभा सदस्य्ता ख़त्म करने की मांग की जा रही है। महुआ मोइत्रा ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी मनोनीत राज्यसभा सांसद शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि स्वपन दास गुप्ता ने 2016 में राज्यसभा की सदस्य्ता ली थी। उन्होंने बताया कि वे इन सभी विवादों को नामांकन से पहले सुलझा लेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को बीजेपी ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था जिसमें स्वपन दासगुप्ता का नाम भी शामिल था।
महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, “स्वपन दासगुप्ता पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार हैं. संविधान की 10 वीं अनुसूची में कहा गया है कि अगर कोई शपथ के साथ 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो राज्यसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उन्हें अप्रैल 2016 में शपथ दिलाई गई थी। बीजेपी में शामिल होने के लिए अब अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।”
Swapan Dasgupta is BJP candidate for WB polls.
10th Schedule of Constitution says nominated RS member to be disqualified if he joins any political party AFTER expiry of 6 months from oath.
He was sworn in April 2016, remains unallied.
Must be disqualified NOW for joining BJP. pic.twitter.com/d3CDc9dNCe— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) March 15, 2021
आरोपों पर क्या कहाँ स्वपन दासगुप्ता ने?
टीएमसी की तरफ से उठ रहे सवालों पर स्वपन दासगुप्ता ने बोलते हुए कहा कि उन्हें नियमों के बारे में पता है। वे ये सभी बाते जानते हैं। अगर नामांकन के बाद में ये सवाल उठता तो मैं जवाब देता। मैं नामांकन से पहले सभी नियमों का पालन करूँगा।