नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रा में सुगमता के लिए एयर सुविधा पोर्टल को अनिवार्य किया
भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुगम यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर संपर्क रहित स्व-घोषणा को अनिवार्य कर दिया है। एयर सुविधा पोर्टल अगस्त 2020 में शुरू किया गया था और अब इसे 30 नवंबर 2021 को जारी किए गए नए यात्रा दिशानिर्देशों को समायोजित करने के लिए सुदृढ़ किया गया है।
एयर सुविधा भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को आसान बनाने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल पोर्टल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा विकसित यह पोर्टल यात्रियों को आरटीपीसीआर, टीकाकरण की स्थिति इत्यादि के साथ यात्रा और अंतिम प्रवास का विवरण प्रदान करने में सहायता करता है। आज के समय में इससे राज्य के अधिकारियों को यात्रियों के संपर्कों का पता लगाने (कांटेक्ट ट्रेसिंग) में सहायता मिलती है।
एयर सुविधा के कार्यान्वयन का उद्देश्य भारत में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कठिनाई मुक्त, पंक्ति मुक्त और सुविधाजनक हवाई यात्रा प्रदान करना है। एयर सुविधा पोर्टल 30 नवंबर 2021 को नए यात्रा दिशानिर्देशों को अद्यतन करने के बाद 1 दिसंबर 2021 से 05 दिसंबर 2021 तक 2,51,210 यात्रियों को पहले ही सहायता प्रदान कर चुका है।
इसके अलावा, अगस्त 2020 में शुरू (लॉन्च) होने के बाद से अबतक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल से लाभान्वित किया गया है।
कोविड -19 वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आवश्यक रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, एयर सुविधा पोर्टल से छूट वाले प्रपत्रों (फॉर्म्स) को हटा दिया गया है तथा अब भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सभी विवरण भरना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब विमान में बैठने (बोर्डिंग) से पहले निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की घोषणा करना अनिवार्य है:
पासपोर्ट की प्रति, प्रस्थान के 72 घंटों के भीतर कराए गए एक परीक्षण से पीसीआर नकारात्मक प्रमाण पत्र और टीकाकरण प्रमाण पत्र। आव्रजन के लिए, भारत में आगमन पर ई-मेल में प्राप्त प्रति आवश्यक है और इसे विमान पत्तन स्वास्थ्य सन्गठन (एपीएचओ) काउंटर पर सत्यापित कराना होगा।