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विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी, डीवीसी को दिल्ली के डिस्कॉम को बिजली की हरसंभव आपूर्ति करने को कहा

विद्युत मंत्रालय ने कहा कि उसने सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी और डीवीसी (दामोदर वैली कॉरपोरेशन) को अपने-अपने बिजली खरीद समझौतों के तहत दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बिजली की हरसंभव आपूर्ति करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की आवंटित बिजली के इस्तेमाल को लेकर 11 अक्टूबर, 2021 को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

पिछले 10 दिनों में दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों को दी गयी घोषित क्षमता (डीसी) को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 10 अक्टूबर, 2021 को एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियां को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की जरूरत होगी, उतनी बिजली मिलेगी।

मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि एनटीपीसी और डीवीसी दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों को उनके कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से संबंधित बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकती हैं।

बयान के मुताबिक एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जतायी है जितनी दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों की मांग है।

मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि एनटीपीसी संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों को उनके आवंटन (गैस आधारित बिजली संयंत्रों से) के अनुसार मानक घोषित क्षमता की पेशकश कर सकती है।

दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों को मानक घोषित क्षमता की पेशकश करते समय एसपीओटी, एलटी-आरएलएनजी आदि सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध गैस को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 11 अक्टूबर, 2021 को आवंटित बिजली के उपयोग के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

दिल्ली में बिजली की आपूर्ति की स्थिति पर एक फैक्टशीट में, मंत्रालय ने कहा कि 10 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली की अधिकतम मांग 4,536 मेगावाट (सबसे व्यस्त समय में) और 96.2 एमयू (ऊर्जा) थी।