नारदा स्टिंग: अब कोलकाता HC ने टीएमसी 4 के नेताओं के जमानत आदेश पर लगाई रोक
पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारदा स्टिंग मामले में 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के गिरफ्तार चार नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट ने झटका दिया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट से मिले जमानत आदेश पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार की रात सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। अब चारों नेता न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
सोमवार को नारदा स्टिंग मामले में बंगाल के 2 मंत्रियों समेत राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दिनभर सियासी बवाल मचा रहा। शाम होते-होते सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से चारों आरोपियों सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जमानत मिल गई।
सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया, जहां पर टीएमसी के चारों नेताओं को झटका लगा है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा कि जब नारदा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हंगामा भड़क उठा, तो मामले में जांच संभव नहीं है।
सोमवार की सुबह कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन नेताओं के घरों से उनकी गिरफ्तारी के बाद निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर में रखा गया था। दरअसल, सीबीआई ने दावा किया था कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। घटना के समय चारों आरोपी मंत्री थे।
मालूम हो कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के निजाम पैलेस सीबीआई दफ्तर के बाहर समर्थकों ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद वहां पहुंचकर सीबीआई से उन्हें भी गिरफ्तार करने को कहा था। हालांकि, छह घंटे के बाद सीएम ममता बनर्जी वहां से ये कहते हुए लौट आईं कि कोर्ट इस पर अपना फैसला देगा।