दिल्ली में लगाया गया नाईट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और आंकड़ों को देखते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 30 अप्रैल तक रात के दस बजे से सुबह के पांच बजे तक कर्फ्यू का एलान किया है.
इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सभी जरुरी सेवाएँ को छूट दी जाएगी.
Night curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect till 30th April, in the wake of #COVID19 situation: Delhi Government pic.twitter.com/V3WufATG77
— ANI (@ANI) April 6, 2021
किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?
नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी. जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी
वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.