अब दिन-रात कभी भी फहराया जा सकेगा तिरंगा
केंद्र सरकार ने देश में झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किए हैं जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर कहा कि इसी तारीख़ से ये नए नियम लागू होंगे।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
हालाँकि, पहले ये नियम था कि अपने घर पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, चाहे मौसम की स्थिति जो भी हो।
ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग अपने-अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने के लिए उत्साहित हों।
‘आज़ादी के अमृत महोत्सव’ के तहत सरकार 13-15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम करेगी जिसके मद्देनज़र ये बदलाव हुए। अब पॉलिस्टर व मशीन निर्मित तिरंगे का भी उपयोग किया जा सकता है।