केजरीवाल सरकार के दिल्ली में स्कूलों को 100 फीसदी खोलने के आदेश को चुनौती देने वाली PIL खारिज, जाने पूरी खबर
1 अप्रैल 2022 से राजधानी के सभी स्कूलों को शत-प्रतिशत खोलने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दी।
दिए गए याचिका में कहा गया था कि तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा जब तक सभी स्कूली बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनशन नहीं हो जाता।
Delhi High Court dismisses the PIL challenging Delhi Government order of 100% physical opening of schools w.e.f. 1.04.2022, till the time all the schoolgoing children are completely vaccinated. pic.twitter.com/RdLurvzYc8
— ANI (@ANI) March 29, 2022
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सहित देशभर में कोरोना के केसों में कमी आने और तेजी से वैक्सीनेशन होने के चलते दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राजधानी के सभी स्कूलों को 100 परसेंट क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा था कि लगातार 2 साल तक स्कूल बंद रहने की वजह से पढ़ाई के साथ ही बच्चों के विकास पर भी असर पड़ा है।