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कर्ज वसूली एजेंटों पर सख्ती के लिए आरबीआई का नया दिशानिर्देश जारी, आरबीआई ने कसी नकेल

आरबीआई ने बकाया कर्ज़ की वसूली करने वाले एजेंट्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सुबह 8-बजे के पहले और शाम 7-बजे के बाद कर्ज़दारों को कॉल नहीं कर सकते हैं।

आरबीआई ने कहा, “विनियमित संस्थाएं…सुनिश्चित करें कि…कर्ज़ वसूली के प्रयासों में…वे या उनके एजेंट…किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा…नहीं लेते हैं।”

केंद्रीय बैंक का कहना है कि रिकवरी एजेंट्स को बार-बार कर्जदार को फोन नहीं करना चाहिए। लोन की रिकवरी के बारे में कर्जदारों को सुबह आठ बजे से पहले और शाम सात बजे बाद फोन नहीं किया जाना चाहिए।

आरबीआई ने कहा कि अगर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी ने इसका उल्लंघन किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

हाइलाइट्स

1. आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए नियमों को सख्त बनाया

2. किसी भी कर्जदार के साथ गाली-गलौच या हाथापाई नहीं होनी चाहिए

3. मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए धमकाने वाली मैसेज नहीं भेजेंगे

4. सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे बाद फोन नहीं किया जाना चाहिए

आरबीआई को एक अप्रैल, 2021 से 3 मार्च, 2022 तक बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ ऐसी 7,813 शिकायतें मिलीं थीं।