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रिजर्व बैंक ने बदले डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम, 1 अक्टूबर से सभी पर होगा लागू

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक शुक्रवार यानी 1 अक्टूबर से अब लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि पर ई-मैंडेट के तहत होने वाले ऑटो डेबिट पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को पहले से मैसेज आदि भेजकर जानकारी दी जाएगी।

1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं ये 6 बदलाव

1. आरबीआई का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी।

2. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें।

3. ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि। मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या ईमेल आएगा। ऑटो-डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इन पेमेंट्स पर दिखेगा नए नियम का असर
1. OTT सब्सक्रिप्शन
2. यूटिलिटी बिल पेमेंट
3. न्यूज वेबसाइट सब्सक्रिप्शन

बैंक अकाउंट्स से जुड़े पेमेंट्स पर असर नहीं होगा
1. होम लोन, ऑटो लोन की EMI
2. म्युचुअल फंड की SIP
3. इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स