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Sheena Bora Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी कि जमानत याचिका को किया मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित शीना बोरा हत्याकांड कि मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बड़ी राहत दी है। इस मामले में कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत चल रही उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर याचिका दायर की थी।

अगस्त 2015 से अपनी सौतेली बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी मुंबई की बायकुला महिला कारागार में बंद है। वहीं इससे पहले सीबीआइ कि अगस्त 2015 अदालत ने इंद्राणी को जमानत देने से कई बार इनकार कर चुकि है। इस हत्याकांड को लेकर इंद्राणी मुखर्जी पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल जारी है और जब से सीबीआइ इस मामले में जांच कर रही है।

आपको बता दें इंद्राणी पर यह आरोप है कि उन्होंने शीना की गला दबाकर हत्या की है। हत्या करने के बाद शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं। उन्हें खार पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था और वह सितंबर 2015 से बायकुला जेल में बंद है।

पुलिस ने बताया कि इंद्राणी और शीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, शीना बोरा इंद्राणी की सौतेली बेटी यानी पहले पति की संतान थी और इंद्राणी शीना के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। शीना की हत्या इंद्राणी ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर कि थी। हत्या की साजिश भी अपने ड्राइवर के साथ मिलकर रची थी।
इंद्राणी ने शीना को 2 मई 2012 वाले दिन बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे कार में बैठा गला दबा कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। यह भी बताया गया है कि पहले से कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था। इंद्राणी के कहने पर ड्राइवर मनोहर राय ने लाश को मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल दफना दिया, लेकिन इससे पहले लाश को जलाने की कोशिश कि गई थी।